चंडीगढ़, 22 जुलाई, 2024 चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने छोटे फ्लैट योजना के तहत लगभग 18,138 फ्लैट आवंटित किए हैं, जिसमें किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत 2,000 फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैटों को आवंटियों और उनके परिवारों के कब्जे के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर आवंटित किया गया है, और उन्हें बेचा, उप-किराए पर नहीं दिया जा सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या अन्य व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता।
यह देखा गया है कि कई आवंटियों ने नियमित रूप से 800 रुपये का मासिक लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाया है। कई कारण बताओ नोटिस सह मांग नोटिस के बावजूद, इन लाइसेंसधारियों ने अनुपालन नहीं किया है। सीएचबी ने नोटिस, रेडियो घोषणाओं, मुनादी और अन्य तरीकों से इन लाइसेंसधारियों को प्रेरित करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। समय-समय पर चूककर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश भी की जाती है।
इन विलफुल डिफॉल्टरों पर 64 करोड़ रुपए बकाया हैं। बकाया राशि वाले आवंटियों की सूची चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। लाइसेंसधारक www.chbonline.in पर दिए गए ऑनलाइन भुगतान लिंक के माध्यम से या किसी भी संपर्क केंद्र या एचडीएफसी बैंक शाखा में आसानी से अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं।
चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के क्लॉज 16(ए) (iii) के अनुसार इस महीने लगभग 16 छोटे फ्लैट रद्द किए गए हैं। इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारक निर्दिष्ट अवधि के लिए मांग की सूचना के बावजूद लाइसेंस शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास छोटे फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने का अधिकार है।
सीएचबी सभी डिफॉल्टरों को सलाह देता है कि वे अपना बकाया तुरंत चुका दें। ऐसा न करने पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिफॉल्टरों के छोटे फ्लैटों का आवंटन रद्द करने के लिए बाध्य होगा।