रिट याचिका में प्रार्थना की गई थी कि चण्डीगढ़ के उपायुक्त द्वारा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में 27.02.2024 को वोटिंग कराने का नोटिस कानून सम्मत नहीं है। रिट में यह दावा भी किया गया कि उपरोक्त नोटिस चण्डीगढ़ मेयर केस में सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी के निर्णय के पैरा 44 में दिए गए निर्देशों का उल्लघंन भी है।
हाईकोर्ट ने आज के अपने निर्णय में निम्नलिखित निर्देश दिए।
1. मेयर कुलदीप कुमार को कल दिनांक 28 फरवरी 2024 को प्रातः 10 बजे को अपना पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।
2. चुनाव के लिए मतदान कराने के लिए विहित प्राधिकारी की भूमिका में चण्डीगढ़ के उपायुक्त द्वारा 23.02.2024 को जारी नोटिस को प्रशासन द्वारा आज अदालत में वापस ले लिया गया।
3. चंडीगढ़ मेयर मामले में 20.02.2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पैरा 44 को लागू करने के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए उपायुक्त द्वारा आज एक नया नोटिस जारी किया गया।
4. नए नोटिस में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 28 और 29 फरवरी तय की गई है।
5. दोनों पदों के लिए चुनाव 04.03.2024 को सुबह 10 बजे एमसी हाउस में होगा.
6. चुनाव मेयर इन चेयर द्वारा आयोजित किया जाएगा।
7. 04.03.2024 को चुनाव के दौरान प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को वही निर्देश लागू रहेंगे जो अदालत ने उन्हें 30.01.2024 को कराए गए मेयर चुनाव के दौरान लागू थे।
राजीव शर्मा
अधिवक्ता एवं प्रवक्ता, चंडीगढ़ कांग्रेस
9417745247